रांची। राज्य कैबिनेट ने झारखंड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन के प्रारूप पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत महिलाकर्मियों को अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए पूरे कार्यकाल में दो वर्षों की छूट दी जाएगी। यह सुविधा एकल अथवा तलाकशुदा पुरुषकर्मियों को भी मिलेगी। महिला कर्मी इसके लिए कई वर्षों से मांग करती आ रही थीं।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • ऊर्जा विभाग में आरडीएसएस योजना के तहत 4120.29 करोड़ रुपये के प्राक्कलन को पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 5053.19 करोड़ पर स्वीकृति दी गई।
  • बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके को कृषि विज्ञान केंद्र, सुजानी, देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ निःशुल्क हस्तांरित करने की स्वीकृति दी गई।
  • प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से होगा।
  • झारखंड उच्च न्यायालय में आइटी सेल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर सहित पांच संविदा आधारित पदों के अस्थायी तौर पर दो वर्ष के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकानिज्म योजना के तहत राज्य के कृषकों के लिए कृषि उपकरणों की खरीद पर दिये जाने वाले 40 से 50 प्रतिशत अनुदान को बढ़ा कर 80 प्रतिशत किये जाने हेतु स्वीकृति दी गई।
  • सरायकेला-खरसावां में खरकई बराज के दाईं ओर के कमांड क्षेत्र के दक्षिणी भू-भाग के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भीमखंडा माईक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 76.6554 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • गोड्डा जिला में सोनेपुर वीयर योजना के मुख्य नहर की लाइनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु 4574.418 करोड़ रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड कारखाना नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अब कंपनियां एक वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के लिए अपना निबंधन करा सकती हैं।
  • प्रमोद राम, झाप्रसे (तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा) पर अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

झारखंड फूड एंड फीड नीति को स्वीकृति मिली

  • डीआरडीए प्रशासन योजना के बंद होने के बाद इसके कर्मियों को जिला परिषद में विलय कराते हुए सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • केंद्र प्रायोजित आंगनबाड़ी सेवाएं योजना अधीन 03-06 वर्ष तक के बच्चों को अंडा देने का निर्णय लिया गया।
  • राज्य के स्वास्थ्य अस्पतालों में पीपीपी मोड पर दस बेड के आइसीयू वार्ड के लिए बेंगलुरु के ई-कोरामंगला संस्था से एमओयू करने पर सहमति दी गई।
  • झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-आफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। अधिकतम उम्र की गणना 01.08.2019 से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गणना 01.08.2024 की तिथि से।
  • धान अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान के लिए वर्ष 2023-24 में रिवाल्विंग फंड के रूप में 132 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
  • नमक वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही एक रुपये प्रति किलो की जगह मुफ्त में नमक देने का निर्णय लिया गया।