महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया है। समीर के ऊपर एक होटल और बार का लाइसेंस हासिल करने में कथित धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने नवी मुंबई स्थित होटल और बार का यह लाइसेंस रद्द करते हुए दावा किया था कि इसे गलत जानकारी देकर और धोखाधड़ी करके हासिल किया गया था। राज्य आबकारी अधिकारियों की शिकायत के बाद वानखेड़े के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में कोपरी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पिछले साल नवंबर में समीर पर आरोप लगाया था। उनका कहना था कि वानखेड़े का नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसका लाइसेंस 1997 में समीर वानखेड़े के नाम पर लिया गया था। तब वानखेड़े नाबालिग थे और इसलिए यह अवैध है।

मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस है, जो सेवा नियमों के खिलाफ है। वानखेड़े ने तब मंत्री के दावों को खारिज कर दिया था। राज्य के आबकारी विभाग ने बाद में वानखेड़े को बार के लाइसेंस के संबंध में नोटिस जारी किया था।इससे पहले, एक अधिकारी ने बताया था कि नोटिस पर वानखेड़े के जवाब और मामले की जांच के बाद, कलेक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि वानखेड़े ने 27 अक्टूबर, 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था, जब उनकी आयु 21 साल की मान्य उम्र के बजाय 18 साल से कम थी। ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए समीर ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। इसके साथ ही वानखेड़े ने ठाणे कलेक्टर द्वारा रद्द किए गए बार लाइसेंस की बहाली की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की है। इस मामले पर कल सुनवाई होगी।