बिहार में संचालित निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए नैक से मान्यता की अनिवार्यता में एक साल की छूट मिल गई है। यह छूट सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है। इससे संबंधित आदेश बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अपर सचिव एवं नोडल पदाधिकारी सज्जन आर. की ओर से सोमवार को जारी किया गया।

आदेश के मुताबिक राज्य में स्थापित निजी शिक्षण संस्थान, जिनका पांच वर्ष अथवा दो सत्र समाप्त हो चुका हो, उन संस्थानों को सत्र 2024-25 से एनआइआरएफ की वार्षिक रैंकिंग में संस्थान का नाम अथवा एनबीए से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का होना अथवा नैक के न्यूयतम ग्रेडिंग-सी के होने की अनिवार्यता निर्धारित की गई थी।

इसे शैक्षणिक सत्र 2024-25 की अवधि के लिए शिथिल किया जाता है। इसके साथ संबंधित संस्थानों के आवेदनों को जांचोपरांत अग्रतर कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है। इससे राज्य के तकरीबन 381 निजी शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत मिल गई है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • 12वीं पास बिहार के छात्रों के लिए इस योजना को लाया गया 
  • इल स्कीम के तहत छात्रों को 4 लाख रुपये तक का लोन
  •  टेक्निकल, पॉलिटेक्निक या सामान्य पाठ्यक्रमों में आगे की शिक्षा के लिए उपयोग
  •  किताबों, स्टेशनरी और लैपटॉप की खरीद और फीस के भुगतान के लिए भी उपयोग
  •  सामान्य छात्रों के लिए 4% ब्याज दर, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और विकलांगों के लिए 1% ब्याज दर
  • कोर्स पूरा होने और नौकरी पाने के बाद लोन राशि का भुगतान करना होता है।
  • यह योजना बिहार के छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए योग्यता शर्तें और आवश्यक दस्तावेज 

योग्यता शर्तें 

1. बिहार का निवासी

2. उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक

3. 12वीं कक्षा पास

आवश्यक दस्तावेज 

1. निवास प्रमाण पत्र

2. आयु प्रमाण पत्र

3. 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र

4. शैक्षणिक संस्थान का प्रवेश पत्र या चयन पत्र

5. आय प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)

इन शर्तों और दस्तावेजों को पूरा करने पर बिहार के छात्र 4 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं और आगे की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।