इंदौर ।   माय होम के मालिक जीतू सोनी के बेटे अमित, भाई महेंद्र, हुकम, भतीजे जिग्नेश को हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है। आरोपितों ने उन पर लगे आरोपों को निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आरोपितों की याचिकाएं निरस्त करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। अनैतिक गतिविधियों की सूचना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने 30 नवंबर 2019 की रात माय होम होटल पर कार्रवाई की थी। टीम को वहां 67 युवतियां मिली थी। पुलिस ने होटल के मालिक अमित सोनी, जीतू सोनी और अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। अमित सोनी, महेंद्र सोनी, हुकम सोनी और जिग्नेश सोनी ने खुद पर लगाए आरोपों को नकारते हुए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी।

शासन के वकील ने किया याचिका का विरोध

उनका कहना था कि उन्हें सिर्फ इसलिए आरोपित बनाया गया है क्योंकि वे मुख्य आरोपित के करीबी रिश्तेदार हैं। शासन की ओर से एडवोकेट कमल कुमार तिवारी ने याचिका का विरोध किया और तर्क रखा कि विचारण न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के पहले अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपितों की याचिका निरस्त कर दी।