अजमेर । स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा और लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई 'एक स्टेशन एक उत्पाद योजना' को और लाभदायक बनाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा इसकी स्थापना व आवंटन के नियमों में शिथिलता प्रदान की है।पूर्व में सभी स्टेशनों पर स्टाल आवंटन के लिए 15 दिन के 1000 रुपये लाइसेंस फीस ली जा रही थी।

अब बड़े स्टेशनों पर लाइसेंस फीस वही रखी गई है, लेकिन छोटे स्टेशनों पर इसे घटाकर 500 रुपये प्रति 15 दिन कर दिया गया है । वर्तमान में यह स्टाल 15 दिनों के लिए आवंटित की जा रही थी, जिसे अब 3 माह के लिए आवंटित किया जा सकेगा ।सभी स्टेशनों हेतु उत्पाद निर्धारित किए गए हैं। यदि इन उत्पादों से संबंधित स्टॉल संचालक उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन उत्पादों को बदलकर अन्य उत्पाद की स्टॉल का भी आवंटन किया जा सकेगा। स्टॉल रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आवंटन के लिए संबंधित स्टेशन अधीक्षक से संपर्क करना होगा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विवेक रावत के अनुसार, नियमों में यह शिथिलता स्टॉल संचालकों की सुविधा व लाभ के मद्देनजर की गई है, ताकि वे इस योजना के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों की बिक्री कर सकें। मंडल के रेलवे स्टेशनों पर लगाई गई 'एक स्टेशन एक उत्पाद' स्टॉल दूरदराज से आने वाले रेलयात्रियों को लगातार आकर्षित कर रही हैं। जहां यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर संबंधित क्षेत्र के प्रसिद्ध उत्पाद यात्रा के दौरान ही आसानी से मिलने लगे हैं, वहीं उत्पादकों की भी बिक्री होने लगी है।