अमृतसर। शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सर्वसम्मति से पास किए गए प्रस्ताव में सीएम भगवंत मान द्वारा 20 जून को विधानसभा में पास किए गए सिख गुरद्वारा संशोधन बिल को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रधान धामी ने कहा कि सीएम भगवंत मान का विधानसभा में संशोधन बिल प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रधान एडवोकेट धामी ने कही यह बातें

प्रधान धामी ने कहा है कि सीएम मान ही नहीं बल्कि केंद्र को भी किसी भी तरह का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। सिख गुरद्वारा एक्ट में किसी भी तरह का संशोधन केवल शिरोमणि कमेटी की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। प्रधान एडवोकेट धामी ने सीएम मान तथा विधायक बुधराम को भी सिखों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के चलते सिख कौम से सार्वजनिक तौर से माफी मांगने को कहा है। प्रधान धामी के यह सब कहने के बाद, जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जयकारों की गूंज ने सीएम मान द्वारा पारित संशोधन बिल को रद्द कर दिया गया है।

गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कही कब्जे की बात

एसजीपीसी महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा है कि पंजाब सरकार सिख गुरद्वारा संशोधन बिल की आड़ में शिरोमणि कमेटी पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन इस मुद्दे पर विरोधी सदस्य भी एकजुट हैं। किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।