महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की याचिका मुंबई उच्च न्यायालय  ने ठुकरा दी है। नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की यह दलील को स्वीकार नहीं किया और यह कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इससे पहले मुंबई की पीएमएलए कोर्ट भी नवाब मलिक की यह दलील ठुकरा चुकी है कि उनके खिलाफ राजनीतिक वजहों से कार्रवाई की जा रही है। नवाब मलिक सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर दाउद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट से संबंधित लोगों से जमीन खरीदने का आरोप है। नवाब मलिक फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने याचिका दायर कर अदालत से अपील की थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है इस लिए उन पर दर्ज केस को रद्द किया जाए।