अहमदाबाद। पीएम मोदी की ‎डिग्री वाले बयान को लेकर केजरीवाल व संजय ‎सिंह की मु‎श्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आपराधिक मानहानि की शिकायत में समन जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले के बारे में उनके बयानों पर अदालत ने पहली नजर में इन दोनों नेताओं की टिप्पणियों में मानहानि का मामला सही पाया। इसके बाद दोनों नेताओं को 23 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर मानहानि के लिए एक आपराधिक जांच का निस्तारण करने के बाद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जयेशभाई लिंबाभाई पटेल की अदालत ने आप  नेताओं के खिलाफ ये आपराधिक मामला शुरू किया है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि ‘निजी हैसियत से आरोपी’ माना जाएगा। सीएम केजरीवाल के कुछ ऐसे बयान हैं, जिन पर पटेल ने मानहानिकारक होने का आरोप लगाया है। 
इसी तरह संजय सिंह के मामले में भी पटेल ने उनके बयान के लिए मानहानि का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के बयानों का मकसद विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। जबकि वे यह जानते भी हैं कि इस तरह के बयान मानहानिकारक होंगे। आपराधिक शिकायत में रजिस्ट्रार ने आरोप लगाया कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के एक आदेश को रद्द करने के बाद भी आप के दोनों नेताओं ने मानहानि करने वाले बयान दिए।