जयपुर | 13 मई 2008 को राजधानी जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में जान गंवाने वालों के पीड़ित परिजनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई होगी। राजेश्वरी देवी और अभिनव तिवाड़ी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। जिसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आदित्य जैन पैरवी करेंगे। राजेश्वरी देवी के प्रति ताराचंद सैनी सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुए बम धमाके में मारे गए थे।अभिनव तिवाड़ी के पिता मुकेश तिवाड़ी ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुए बम धमाके में जान गंवाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ यह याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की डिविजनल बेंच में मामले पर सुनवाई होगी। शुक्रवार को सप्लीमेंट्री लिस्ट में 49वें नंबर पर केस लिस्टेड है।

2019 में निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को दोषी पाया था। सैफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एक अन्य आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने चारों दोषियों को दोषमुक्त करते हुए बरी करने का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ पीड़ित याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। राज्य सरकार ने भी पांच एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। दोषमुक्त और रिहा हुए आरोपियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगा रखी है। ऐसे में आवश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष को सुनकर ही कोई निर्णय करेगा। बम ब्लास्ट के आरोपियों की ओर से एडवोकेट एम. साईं विनोद, रेहरा खान और चांद कुरेशी कोर्ट में पैरवी करेंगे।