जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करते हुए जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनाये गये 28 विलाज को सील किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-06 के क्षेत्राधिकार में नांगल जैसा बोहरा में कृषि भूमि का बिना भू रूपान्तरण कराये एवं बिना जविप्रा की अनुमति व अनुमोदन के करीब 1.5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी काटकर बिल्डिंग बॉयलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 28 अवैध विलाज के निर्माणों को प्रवेश द्वारो पर ईटो की दीवारों की चुनाई कर नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही की गई।
 गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण के अवधान में आते ही धारा 32-33 जेडीए एक्ट के नोटिस दिये जाकर अवैध निर्माण रुकवाया गया एवं अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया। कोर्ट के यथास्थिति आदेश के बावजूद अवैध निर्माण जारी रहने पर मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। जविप्रा द्वारा कोर्ट में उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण के संबंध में सटीक पूर्ण पक्ष रखा यथास्थिति के आदेश के निरस्त होते ही पुख्ता सिलिंग की कार्यवाही की गई। नांगल जैसा बोहरा में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना भू रूपातरण कराये करीब 1.5 बीघा कृषि भूमि पर बसायी गयी गैर अनुमोदित योजना शंकर विहार प्रथम के भूखण्ड संख्या 5 से 16, 16-ए, 17,18,19,20 एवं 28,29,30 31 में कुल 28 विलाज का जीरो सेटबेक पर वृहद व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माणों के अवधान में आते ही 03.11.2021 को धारा 32—33 के नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रुकवाया हटाने हेतु पाबंद किया था। अवैध निर्माण को रोकने हेतु गार्ड नियुक्त किये गये। विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिक नोटिस व सकारण आदेश विधिवत रूप से जारी किये गये थे लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिस पर धारा 34 (क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार अवैध 28 विलाज के प्रवेश द्वारों व सीढियो को जविप्रा द्वारा ईंटो की दीवारों से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।