भोपाल । ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सुरक्षा का काम देख रही कृष्णा सिक्युरिटी सर्विसेस कंपनी के जो कर्मचारी इस कृत्य में शामिल हैं, उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए। साथ ही कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए। दो दिन पहले भस्म आरती अनुमति के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ की गई ठगी के मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी को उक्त निर्देश दिए है। साथ ही मंदिर के अधिकृत पुजारी, पुरोहित व उनके प्रतिनिधियों को छोड़कर अनधिकृत रूप से घूमने वाले सोलाधारी व एवजियों पर तत्काल मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि जो पुजारी, पुरोहित एवं प्रतिनिधियों के समान छद्म आचरण कर श्रद्धालुओं को गुमराह कर भस्म आरती, जलाभिषेक, अभिषेक, पूजन आदि के नाम से अवैध रूप से राशि वसूल करते हैं, संयुक्त दल गठित किया जाकर ऐसे व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाए। साथ ही समय-समय पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर किसी भी श्रद्धालु के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अवैध वसूली न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि दो दिन पहले मंदिर में आउटसोर्स के जरिए भर्ती किए गए कृष्णा कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने पंडे-पुजारी व उनके सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली, भोपाल आदि से आए श्रद्धालुओं को कूटरचित दस्तावेज से भस्म आरती अनुमति जारी कर दी थी। सुबह चेकिंग के दौरान एडिटिंग भस्म आरती अनुमति संज्ञान में आई। इस संबंध में मंदिर प्रशासन ने महाकाल थाने में संबंधितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।