मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर ग्रहण लग सकता है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर मंगलवार 11 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एसआर भट की पीठ के समक्ष ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को 4 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। जमानत एक लाख रुपये के मुचलके पर दी गई थी। हालांकि, यह जमानत ईडी के केस में मिली थी इसलिए वे अभी सीबीआई वाले मामले में फिलहाल जेल में ही हैं।

नवंबर से जेल में हैं बंद
बता दें कि ईडी की जांच के बाद नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। ईडी के अनुसार  देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए। इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है।