मुंबई। Sushant Singh Rajput Drugs Case: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को राहत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि एनसीबी के नोटिस पर 10 अप्रैल तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को एनसीबी को 10 अप्रैल तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी के नोटिस पर समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

क्या बोले समीर वानखेड़े के वकील?

इस पर समीर वानखेड़े के वकील राजीव चव्हाण ने हाई कोर्ट को बताया कि NCB के डिप्टी डायरेक्ट संजय सिंह, समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच का नेतृत्व नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस के दौरान समीर वानखेड़े उनके वरिष्ठ अधिकारी थे। इसलिए अब संजय सिंह इस जांच का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं।

समीर वानखेड़े ने दायर की याचिका

बता दें कि समीर वानखेड़े ने पिछले सप्ताह हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने जांच और उन्हें जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी थी। समीर वानखेड़े ने याचिका में दावा किया था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और यह पूछताछ प्रतिशोध की कार्रवाई है।

एजेंसी ने जारी किए थे आठ नोटिस

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले और ड्रग्स रखने के लिए एक नाइजीरियाई नागरिक की गिरफ्तारी के एक अन्य केस में वानखेड़े के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की है। बता दें कि नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक एनसीबी ने आईआरएस अधिकारी वानखेड़े को आठ नोटिस जारी किए है। जिसमें उन्हें एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर संजय सिंह के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।