नई दिल्ली । दिल्ली में महापौर का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। इसका ऐलान आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने किया है। हर वर्ष मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है, जो कि इस वर्ष 26 अप्रैल को होगा। अप्रैल के महीने में कानून के मुताबिक ही महापौर और उपमहापौर के लिए चुनाव किया जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार चुनाव का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। वहीं अगर उपराज्यपाल के कार्यालय से नियमों और कानून का पालन किया जाएगा तो चुनाव आराम से हो सकते है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जिस तरह से चुनाव हुए वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस तरह से उपराज्यपाल ने प्रोटम स्पीकर बनाया उसने काफी दिक्कतें पैदा की।
सदन में नियमों की अवहेलना की गई, एल्डरमैन से संविधान के नियमों के विरुद्ध जाते हुए वोट डलवाए जाने की कोशिश की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर इसका विरोध करना पड़ा और फटकार लगानी पड़ी। कोर्ट ने भी कहा था कि नियमों की अवहेलना करना गलत है। ऐसे में इस बार चुनाव सही से कराए जाने पर जोर देना चाहिए। सूत्रों के अनुसार ये संभावना है कि इस बार उपमहापौर को ही प्रोटम मेयर बनाया जा सकता है। वहीं उनके उपर जिम्मेदारी होगी की वो महापौर का चुनाव करवाए। इसके बाद नया मेयर बनने के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उपमहापौर और अन्य चुनाव कराए जा सकते है। गौरतलब है कि वर्तमान में स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव का मामला वर्तमान में कोर्ट में है। ऐसे में उम्मीद है कि कमेटी के चुनाव के मामले में नतीजा जल्दी निकले।