जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया है। अब 30 जून तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को उनके पिछले एक साल की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। न्यायाधीश जस्टिस अनूप ढंढ ने रामबाबू गुप्ता सहित 150 लोगों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, "सरकार को 30 जून तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को सालाना वृद्धि का लाभ देना होगा।" 

दरअसल, अभी तक राज्य सरकार और इससे जुड़े बोर्ड एवं निगमों में एक जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इससे 30 जून और इससे पहले सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता है। इस बात को सेवानिवृत कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस पर फैसला सुनाते हुए शुकव्रार को न्यायालय ने कहा, "जिस कर्मचारी ने सेवानिवृत होते समय साल में छह महीने से अधिक काम किया है। उसे साल की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।"

सरकार की ओर से न्यायालय में कहा गया कि इस फैसले से सरकार पर करोड़ो रुपये का आर्थिक भार आएगा। इस दलील को न्यायालय ने नहीं माना। इस फैसले के बाद 30 जून तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा। अब तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतन पर ही सेवानिवृति का लाभ, पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ मिलता था। अब जब उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। पेंशन व अन्य लाभों की गणना बढ़े हुए वेतन पर होगी।