राजस्थान पुलिस की निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दिव्या करीब ढाई महीने से जेल में है। एसीबी ने 16 जनवरी को दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था।

दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी की गिरफ्त में आई एओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को जमानत के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। 

बता दें कि एसीबी ने 16 जनवरी को दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में ही थीं। 15 मार्च को एसीबी ने दिव्या के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। आदेश के बावजूद दिव्या मित्तल की जमानत याचिका सूचीबद्ध नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को इसकी जांच के आदेश भी दिए गए थे।

सुनवाई के दौरान मिली जमानत

शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते गिरफ्तार ही नहीं किया। न ही रिश्वत की रकम बरामद हुई है। याचिकाकर्ता को लेकर कोई सबूत भी नहीं हैं। इसके बावजूद भी वह करीब ढाई महीने से जेल में बंद है। इसके बाद अभियोजन ने भी अपना पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि दिव्या को जमानत मिली तो वह मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। जस्टिस सीके सोनगरा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिव्या मित्तल को जमानत दे दी। 

ये है मामला

दिव्या मित्तल पर आरोप है कि उसने नशीली दवा से जुड़े मामले में एक दवा फैक्ट्री के संचालक को गलत रूप से लिप्त बताकर उसका नाम हटाने की बात कही थी। इसके बदले दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। जांच के बाद एसीबी ने दिव्या को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया था।