भोपाल। शहर के कोलार थाना इलाके मे नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सहित दो हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया है। यह फैसला 18 वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और गुंजन गुप्ता की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। लोक अभियोजन के अनुसार पीड़िता कक्षा 9वीं में पढाई करती थी। उसकी मामा की शादी के दौरान आरोपी रवि थापा की बहन से उसकी जान पहचान हो गई थी। इसके बाद किशोरी की आरोपी से भी बातचीत होने लगी। पहचान होने के बाद आरोपी 13 दिसंबर, 2018 को नाबालिग को स्वर्ण जयंती पार्क ले गया। और पार्क मे सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ ज्यादती कर डाली। इस घटना के किशोरी ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी। लेकिन आरोपी उसे फोन लगाकर उसे परेशान करने लगा। वहीं किशोरी के परिवार वालो के विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी के साथ शादी करने का झांसा दिया था। आरोपी की करतूतो से परेशान होकर किशोरी ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी को धारा 376(2) और 5 एल/6 कई बार ज्यादती और पॉक्सो में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड भुगतने के भी आदेश दिये है। वहीं धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया गया है।