अजमेर | राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने दुष्कर्म, लूट और अपहरण के मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने इस मामले में शामिल दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर करीब पौने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अपर लोक अभियोजक अशोक भाकर ने बताया कि साल 2016 में मौलासर थाने में अपहरण, लूट और दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। मामले में शामिल दो आरोपी भदलिया गांव से एक महिला को कार से अगवा कर ले गए। उन्होंने महिला के गहने लूटे और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया।

घटना के बाद आरोपी महिला को डीडवाना में एक सुनसान स्थान पर फेंक कर फरार हो गए।इस मामले में पुलिस ने जांच-पड़ताल कर दो आरोपी अकरम और मुकेश को गिरफ्तार किया था।पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए गए चालान पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को न्यायाधीश डॉ. सरिता स्वामी ने अकरम और मुकेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई और करीब पौने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय के फैसले के बाद दोनों को अजमेर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया।