झारखंड । पूर्वी सिंहभूम जिले के घाघीडीह सेंट्रल जेल में 25 जून 2019 को हुई सजयाफ्ता बंदी मनोज सिंह की हत्या में बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के न्यायालय ने 15 दोषियों को फांसी और बाकी सात दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई। सभी दोषी कैदी घाघीडीह जेल में बंद हैं।जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, उसमें वासुदेव महतो, अरूप कुमार बोस, अजय मल्लाह, गोपाल तिरिया, श्यामू जोजो, शिव शंकर पासवान, गंगा खंडैत, जानी अंसारी, पंचानंद पात्रो, पिंकू पूर्ति, संजय दिग्घी, शरद गोप, राम राय सुरीन आदि शामिल हैं। मृतक मनोज सिंह टेल्को मनीफिट का रहने वाला था। गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के हरीश सिंह का सहयोगी था। जेल में ही उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी।