भोपाल । राजधानी के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) को जिला न्यायालय ने बारह लाख रुपए की कुर्की के लिए नोटिस जारी किया है। बीयू के कुलपति और रजिस्ट्रार की गाड़ियों पर कुर्की करने का आदेश चस्पा किया गया है। यह नोटिस जिला न्यायालय ने बीयू को कुर्की के लिए जारी किया है। कुर्की का आदेश जारी होने के बाद बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोर्ट से दस दिन का समय मांगा है। अदालत ने इस संबंध में विश्वविद्यालय की चल-अचल संपत्‍ति कुर्क कर पैसे वसूलने का नोटिस जारी किया है। तत्कालीन कुलपति एमडी तिवारी के कार्यकाल 2014-15 में विश्वविद्यालय में स्टेम सेल विषय पर अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें देश-विदेश से विशेषज्ञ शामिल हुए थे, जिन्हें एयर टिकट के माध्यम से कांफ्रेंस में बुलाया गया था। इस यात्रा के लिए एयर टिकट की बुकिंग एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से कराई गई थी, लेकिन इसका 12 लाख बकाया का भुगतान अब तक नहीं किया गया। गौरतलब है कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में आठ साल पहले एक अंतरराष्ट्रीय कांफेंस का आयोजन किया गया था। इस कांफ्रेंस के लिए आमंत्रित अतिथियों को हवाई जहाज से टिकट देकर बुलाया था। लेकिन हवाई यात्रा का करीब 12 लाख रुपये का भुगतान विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नहीं किया था। इसके चलते ट्रैवल एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।