नीरव मोदी को ब्रिटिश अदालत का आदेश, बैंक ऑफ इंडिया को 8 मिलियन डॉलर चुकाये
लंदन । एक बड़े कानूनी घटनाक्रम में, लंदन में हाई कोर्ट ने ब्रिटेन की टेम्ससाइड जेल में बंद हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ एक सारांश निर्णय जारी किया, इसमें नीरव मोदी को भारत के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) को 8 मिलियन डॉलर चुकाने का निर्देश दिया। यह निर्णय बैंक द्वारा मोदी की दुबई स्थित कंपनी, फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दी गई ऋण सुविधा से संबंधित है।
रिपोर्ट के अनुसार अदालत का फैसला बैंक ऑफ इंडिया को दुबई इकाई से वसूली प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाता है, इसमें नीरव मोदी की वैश्विक संपत्तियों और परिसंपत्तियों की संभावित नीलामी भी शामिल है। बैरिस्टर टॉम बेस्ली और रॉयड्स विथी किंग के सॉलिसिटर मिलन कपाड़िया के नेतृत्व में बीओआई के प्रतिनिधियों ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि मोदी के पास कोई व्यवहार्य बचाव नहीं था, जिससे मुकदमे की आवश्यकता में बाधा उत्पन्न हुई। अदालत को बताया गया, नीरव मोदी ने दावे पर बचाव दायर किया है और उनके वकील को वर्तमान आवेदन की एक प्रति दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। 8 मिलियन डॉलर की राशि में मूलधन और अर्जित ब्याज दोनों शामिल हैं।
2018 में बैंक की पुनर्भुगतान की मांग के बाद, मोदी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे, इसकारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। दुबई में फायरस्टार डायमंड एफजेडई के स्थान को देखते हुए, यूके अदालत के सारांश निर्णय में उस क्षेत्राधिकार में प्रवर्तनीयता के लाभ हैं। इस बीच, अपने असफल प्रत्यर्पण मामले में अवैतनिक कानूनी बिलों का सामना कर रहे नीरव मोदी ने लंदन में बार्किंगसाइड मजिस्ट्रेट की अदालत को सूचित किया कि उनकी संपत्ति भारत सरकार द्वारा जब्त कर ली गई है, जिससे उन्हें धीरे-धीरे अपना बकाया चुकाने के लिए परिचितों से उधार लेना होगा।