भोपाल । मध्य प्रदेश में चालू वित्त बजट में मंजूर की गई सडक़ों का काम पूरा कराने के लिए 10 मार्च तक टेंडर बुलाकर उसे मंजूर करने की अनुमति नगरीय विकास और आवास विभाग ने दी है। इसमें कहा है कि कायाकल्प अभियान के चौथे चरण तथा अन्य अधोसंरचना के काम पूरे करने के लिए यह व्यवस्था तय की गई है। जिसमें 3 करोड़ रुपए तक की लागत वाले सडक़ और अधोसंरचना विकास के कामों को 10 मार्च के पहले पहला और दूसरा टेंडर 10 दिन और 7 दिन की अवधि में बुलाकर वर्क आर्डर जारी किया जा सकेगा ताकि स्वीकृत राशि से बरसात के पहले सडक़ों का काम कराया जा सके।
प्रदेश के नगरीय निकायों में सडक़ों को लेकर जो व्यवस्था वर्तमान में प्रभावी है उसके अनुसार 10 लाख रुपए से अधिक लागत वाले काम के लिए पहली बार टेंडर बुलाने के बाद उसे स्वीकृत करने की समय अवधि तीस दिन यानी एक माह है। इसके बाद ही दूसरी बार 15 दिन की अवधि के टेंडर बुलाए जा सकते हैं।
अब 10 मार्च तक इस आधार पर काम के लिए होंगे टेंडर
नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा अभी जो नए निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को वर्षाकाल शुरू होने के पहले पूरा करने के लिए टेंडर अवधि को कम करना जरूरी है। इसलिए मप्र नगर पालिका (लेखा और वित्त) नियम 2018 के नियम 266 के अंतर्गत तथा मप्र नगर पालिक निगम (लेखा और वित्त) नियम 2018 के नियम 278 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना, कायाकल्प योजना, डीएमएफ, एसडीएमएफ, विशेष निधि तथा अन्य राज्य प्रवर्तित योजनाओं में मंजूर सडक़ों और अधोसंरचना विकास के कामों को पूरा करने के लिए इसमें बदलाव किया जा रहा है। इसके अंतर्गत तीन करोड़ तक के लागत वाले टेंडर के लिए पहली बार आमंत्रण में दस दिन तथा दूसरी बार के टेंडर के लिए सात दिन की समय सीमा तय की गई है। निकायों को यह छूट 10 मार्च 2024 तक बुलाए जाने वाले टेंडर के लिए दी गई है।