ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना की भूमि घोटाले के आरोपित बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। अब उस पर आरोप गठन किया जाएगा। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

इसी मामले में हुई है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी

बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। इसके यहां से कई फर्जी सेल डीड बरामद हुए थे। जिसके आधार पर ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया है।

ये भी हो चुके हैं गिरफ्तार

ईडी इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तहला खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है।