जयपुर । मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक कर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विविध कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां संचालित की जाएगी जिसमें मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन, मतदाता सूचियों एवं ईपीआईसी की विसंगतियो को दूर करना तथा मतदाता सूची में मतदाताओं की इमेज क्वालिटी में सुधार करना शामिल है। उन्होने बताया कि प्रदेश की 199 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। (करणपुर विधानसभा में निर्वाचन प्रक्रिया जारी होने के कारण) संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा, दावे एवं आपत्तियां 6 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। 2 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 के दौरान मतदाता पंजीकृत होने के उपरान्त, किसी भाग में 1500 से अधिक मतदाता पंजीकृत ना हो, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन/सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव संबंधित जिलों से प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 51,756 मतदान केन्द्र अधिसूचित है एवं विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु कुल 383 सहायक मतदान केन्द्र आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोडऩे का कार्य होगा वर्तमान निरंतर अद्यतन अवधि में भी पात्र मतदाताओं द्वारा नाम जोडऩे एवं संसोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साथ ही अर्हता तिथि एक अप्रेल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोडऩे के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही के प्रथम माह में किया जाएगा। इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाईन माध्यम यथा वोटर हैल्पलाईन मोबाईल एप, बीएलओ एप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे।  गुप्ता ने यह भी बताया कि फार्म नं. 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाईल नम्बर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। ऐसे मतदाताओं, जिनके यूनिक मोबाईल नम्बर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन्हें विभाग द्वारा ई -सेवायें प्रदान की जाती एवं वे ई-ईपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं।