नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एक और नोटिस मिला है। इस बार एलआईसी को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है, आयकर विभाग ने तीन ऑडिट साल के लिए 84 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस एलआईसी को भेजा है। इस बारे में कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी देकर कहा कि उसने वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। एलआईसी ने मामले में कहा है कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी पर 12.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 33.82 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 37.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह कुल मिलाकर 84 करोड़ रुपये जुर्माने की मांग की गई है।
बता दें, आयकर विभाग ने यह जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 271(1)(सी) और 270ए के तहत लगाया गया है। इस मामले में आयकर विभाग ने एलआईसी को पेनल्टी नोटिस 29 सितंबर, 2023 को भेजा था, हाल ही में एलआईसी को एक और भारी-भरकम रकम का नोटिस जीएसटी प्राधिकरण की तरफ से मिला था। बिहार के जीएसटी प्राधिकरण से 290.50 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस एलआईसी को भेजा हैं। यह नोटिस बिहार के अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त (अपील), सेंट्रल डिवीजन, पटना ने जारी किया और ब्याज एवं जुर्माने के साथ जीएसटी का भुगतान करने की मांग की है।
इसके बारे में सूचना देकर एलआईसी ने 22 सितंबर 2023 को शेयर बाजार बताया था कि वह इस नोटिस के खिलाफ जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष तय समय के अंदर अपील दायर करेगी। जीएसटी अधिकारियों ने एलआईसी पर बीमाधारकों से प्रीमियम अदायगी पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को नहीं लौटाने सहित कुछ अन्य उल्लंघनों के आरोप लगाए हैं।