नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडियावन को सुरक्षा संबंधी मंजूरी देने से मोदी सरकार के इनकार को बुधवार को खारिज कर बिना तथ्यों के ‘‘हवा में’’ राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दावा करने को लेकर गृह मंत्रालय पर अप्रसन्नता जाहिर की। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने ‘मीडियावन’ के प्रसारण पर सुरक्षा आधार पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने संबंधी केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया। 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मीडियावन चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता-विरोधी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। पीठ ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते। इन्हें साबित करने के लिए ठोस तथ्य होने चाहिए।’’ केरल उच्च न्यायालय ने चैनल के प्रसारण पर सुरक्षा आधार पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। समाचार चैनल ने केरल उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।