प्रदूषण की दृष्टि से नई इंडस्ट्री स्थापित करने की राह आसान हो गई है। अब एनसीआर क्षेत्र में सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, प्रोपेन, ब्यूटेन और बायोगैस के बिना बायोमास के फ्यूल का प्रयोग करने वाली नई इंडस्ट्री को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी यानी अनुमति मिल सकेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आदेश जारी कर बायोमास फ्यूल का प्रयोग करने वाली नई इंडस्ट्री को संचालन की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।ये आदेश सिर्फ एनसीआर के उन क्षेत्रों में ही लागू होंगे जहां पर पीएनजी व सीएनजी गैस की पाइपलाइन से सप्लाई के लिए संसाधन नहीं हैं। दरअसल, 27 नवंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी कर एनसीआर के 24 जिलों में ब्वायलर व भट्ठी आदि में क्लीयर फ्यूल का प्रयोग न करने वाली नई इंडस्ट्री का स्थापना पर रोक लगा दी थी।बोर्ड ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी व हरियाणा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैनों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।