राजस्थान में कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफा देने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है।सभी विधायक इस्तीफा वापस ले चुकें हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मामले को लेकर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजी जताई है।  हाई कोर्ट ने इस्तीफों पर विधानसभा स्पीकर की ओर से निर्णय नहीं करने से जुड़े मामले में कहा- इस्तीफे पर फैसले के लिए कोई तय अवधि नहीं होना और लंबे समय तक पैंडिंग रखना हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना ही है। चीफ जस्टिस पंकज मित्थल ने कहा- विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफों पर निर्णय कर लिया है, यह सही है, लेकिन इसके लिए कोई तय समय सीमा तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्हें लंबे समय तक पैंडिंग रखा जाए।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने विधानसभा से 30 जनवरी तक मामले को लेकर पूरा रिकॉर्ड मांगा है। कोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे पर फैसला नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया था और उसमें क्या लिखा था। कितने विधायकों ने फोटो कॉपी भेजी थी, पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया जाए। हाईकोर्ट की इस नराजगी के बार ये मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।