नशीले पदार्थ बेचने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई,94 हजार रुपये की सिगरेट की नष्ट....
शहर में बुधवार को जगह-जगह प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने छापामारी कर खुली और इम्पोर्टेड सिगरेट बेचने वालों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में ज्वाइंट टोबैको कंट्रोल की टीम ने छापामारी कर 94 हजार रुपये की खुले में बेची जा रही सिगरेट नष्ट की। इसके अलावा कोटपा एक्ट-2003 के तहत खुले में सिगरेट बेचने पर 19 हजार रुपये और एक्साइज विभाग द्वारा 37 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। कुल जुर्माना राशि 56 हजार रुपये रही।
स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में ज्वाइंट टीम बनाई गई
सलाहकार धर्मपाल के आदेश पर स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में ज्वाइंट टीम बनाई गई। इस टीम में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, आबकारी एवं कराधान विभाग, लीगल मेट्रोलाजी विभाग, फूड सेफ्टी एवं ड्रग्स कंट्रोल विंग के अधिकारी शामिल रहे। इस ज्वाइंट टीम ने बुधवार को सेक्टर-9 डी में एससीएफ 23 केवल स्टोर जिसका मालिक बलटाना के योग विहार का रहने वाले धर्मिंदर पर कोटपा एक्ट के तहत एक हजार और एक्साइज ने10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसी तरह टीम ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-9 डी बूथ नंबर पांच बीके स्टोर के संचालक सेक्टर-12 ए निवासी देविंदर कुमार पर कोटपा एक्ट के तहत एक हजार रुपये और एक्साइज ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।
जगह-जगह दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
सेक्टर-9 डी के एससीएफ नंबर-15 पंजाब स्टोर के संचालक सेक्टर-25 डी निवासी अनिश कुमार पर कोटपा एक्ट के तहत एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। सेक्टर-9 डी के एससीएफ-18 के एबीएन स्टोर के संचालक सेक्अर-21 डी निवासी अंकुर नारंग पर कोटपा एक्ट के तहत एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। बूथ नंबर तीन मीरा देवी किराना स्टोर के संचालक सेक्टर-9 निवासी अभिषेक कुमार पर कोटपा एक्ट के तहत दो हजार रुपये जुर्माना और आबकारी विभाग द्वारा तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। साथ ही 15 हजार रुपये की खुले में बेची जा रही सिगरेट नष्ट की गई।
स्टोर के संचालकों पर कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना लगाया
सेक्टर-8 बी में बूथ नंबर छह के रामा प्रोविजन स्टोर के संचालक सेक्टर-8 डी निवासी रमेश कुमार पर कोटपा एक्ट के तहत एक हजार रुपये और आबकारी विभाग ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। बूथ नंबर-10 अमेठी पान हाउस के संचालक गांव कांसल निवासी राम देव पर कोटपा एक्ट के तहत एक हजार रुपये और आबकारी विभाग ने दो हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही 12 हजार रुपये की सिगरेट नष्ट की। सेक्टर-8 डी बूथ नंबर-12 प्रताप कान्फेक्शनरी के संचालक राज कुमार सरोज पर कोटपा एक्ट के तहत एक हजार और आबकारी विभाग ने एक हजार रुपये जुर्माना लगाया।
सेक्टर-8बी के राम सुमेर पर जुर्माना
साथ ही 14 हजार रुपये की सिगरेट नष्ट की। सेक्टर-8 बी के बूथ नंबर-18 राम सुमेर कन्फेक्शनरी के संचालक मौलीजागरां निवासी राम सुमेर पर कोटपा एक्ट के तहत एक हजार रुपये और आबकारी विभाग ने दो हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही 12 हजार रुपये की सिगरेट नष्ट की। एससीओ नंबर आठ लीकर वाइन एंड बीयर शाप के सामने बैठे वेंडर विमलेश कुमार पर कोटपा एक्ट के तहत दो हजार रुपये और एक्साइज ने दो हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही 11 हजार रुपये की सिगरेट नष्ट की। सेक्टर-11 बूथ नंबर-64 अरोड़ा कन्फेक्शनरी के संचालक सेक्टर-38 वेस्ट निवासी नरेश कुमार पर कोटपा एक्ट के तहत दो हजार रुपये, दो पैकेट इम्पोर्टेड सिगरेट, एक पैकेट ई सिगरेट और 15 हजार रुपये की सिगरेट नष्ट की। बूथ नंबर-62 स्थित भाटिया कान्फेक्शनरी के संचालक नयागांव निवासी सुमित कुमार भाटिया पर कोटपा एक्ट के तहत पांच हजार और आबकारी विभाग ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। 15 हजार रुपये की सिगरेट नष्ट की।