जबलपुर ।  ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वाले पुलिस जवानों पर रेलवे कार्रवाई करेगा। इनसे टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलेंगे। इतना ही नहीं जुर्माना न देने पर उनकी जानकारी पुलिस मुख्यालय और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने इस संबंध में आदेश जारी कर जबलपुर, भाेपाल और कोटा रेल मंडल सभी ट्रेनों में टिकट जांच करने वाले टीटीई को दे दिया है। मंडल के कमर्शियल विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ट्रेन के एसी और स्लीपर कोच में यदि कोई पुलिस का जवान बिना टिकट यात्रा करते मिलता है तो उनसे रेलवे नियम के तहत तय किराया और जुर्माने की राशि वसूली जाए। यदि वे इस राशि को देने से मना करते हैं और कार्रवाई में व्यवधान डालते हैं तो उनकी जानकारी तत्काल रेलवे कंट्रोल को भेजें, ताकि रेलवे उनकी जानकारी पुलिस विभाग को प्रेषित कर सके।

मंडल की सीमा की हर ट्रेन में लागू

पमरे ने जबलपुर समेत तीनों मंडल के कमर्शियल विभाग को इस संबंध में निर्देशित कर कार्रवाई करने को कहा है। वर्तमान में पमरे की सीमा में 24 घंटे के दौरान लगभग 400 ट्रेनें गुजरती हैं। इन सभी ट्रेनों के एसी और स्लीपर कोच में बिना टिकट सफर करने वाले पुलिस के जवानों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इधर निर्देश मिलने के बाद जबलपुर रेल मंडल के 1500 से ज्यादा टिकट चेकिंग स्टाफ और विजलेंस टीम, दोनों इस काम में जुट गए हैं। हालांकि ट्रेन के जनरल कोच में पुलिस के जवानों द्वारा बिना टिकट सफर करने को लेकर रेलवे ने अपने आदेश में किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। सोमवार से इस आदेश का सख्ती से पालन शुरू होगा। इसके पालन को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है।

अभी तो यह होता है

ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में नियमित यात्रा करने वाली पुलिस के जवान और कर्मचारी बिना टिकट यात्रा करते हैं। इनके जब टिकट चेकिंग स्टाफ टिकट पूछता है तो यह स्टाफ कहकर बच जाते हैं। कई बार लंबी यात्रा भी बिना टिकट ही की जाती है। स्लीपर के साथ एसी कोच में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर बिना टिकट यात्रा करने के बाद भी यह पुलिस विभाग में डीए और टीए भी लेते हैं। इसको देखते हुए पमरे ने अब तीनों मंडल को पुलिस जवान को बिना टिकट यात्री मानते हुए कार्रवाई करने कहा है।

हर मंडल में लागू

उत्तरप्रदेश सरकार ने 20 मार्च 2023 का आदेश जारी कर पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले पुलिस के जवानों को संज्ञान में लिया। यात्रा करने वक्त टिकट जांच के दौरान उनके द्वारा विवाद और झगड़े के वीडियो भी वायरल हुए। इसके बाद अनुचित आचरण बताते हुए पुलिस कर्मियों को रेलवे यात्रा नियमानुसार करने के निर्देश दिए और इसको पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। इस आदेश के आधार पर पमरे ने अपने तीनों मंडल में पुलिस जवानों को टिकट लेकर यात्रा करने निर्देशित किया है।

अधिनियम के तहत कार्रवाई

जबलपुर रेल मंडल सीनियर डीसीएम विश्वरंजन बोले- ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। पुलिस के जवानों को भी इस नियम का पालन करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब पमरे जोन स्तर पर जारी आदेश के बाद जबलपुर मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वाले पुलिस जवानों पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।