केंद्र सरकार को उद्योगपति मुकेश अंबानी व उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखने की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह मंजूरी दे दी है। सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई की। इसके बरद पीठ ने केंद्र को अंबानी परिवार की सुरक्षा बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। इससे पहले एक अवकाशकालीन पीठ ने 29 जून को हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी थी।