एक्टर सलमान खान अक्सर काम से ब्रेक लेकर मुंबई के पनवेल स्थित अपने फार्महाउस पर टाइम स्पेंड करते हैं। जिसकी फोटोज और वीडियोज वे अक्सर फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। हाल ही में सलमान खान ने अपने इस फार्महाउस के पड़ोसी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसपर अब मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को सलमान खान के पक्ष में कोई अंतरिम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पारित करने से साफ इनकार कर दिया है।

मामले में 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई-सलमान खान ने आरोप लगाया था कि पनवेल में उनके फार्महाउस के पास वाली जमीन के मालिक केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। सलमान खान द्वारा दायर मानहानि के मामले पर जज अनिल एच लद्दाद ने केतन कक्कड़ को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जनवरी की तारीख तय की है।

सलमान ने उनके खिलाफ अपशब्द बोलने का लगाया था आरोप- सलमान खान की दायर याचिका के मुताबिक, केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में एक्टर के खिलाफ अपशब्द बोले थे। शो में भाग लेने वाले दो अन्य लोगों को भी उत्तरदाताओं के रूप में नामित किया गया है। इस मामले में सलमान ने यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल का नाम भी अपने केस में शामिल किया है। उन्होंने मांग की है कि इस अपमानजनक कंटेंट को हर वेबसाइट से ब्लॉक करने और हटाने का निर्देश दिया जाए। 
सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट से एक आदेश की मांग करते हुए कहा है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान केतन कक्कड़ इस मामले को लेकर और कोई बयान न दें। लेकिन, केतन के वकीलों आदित्य प्रताप और आभा सिंह ने इस मांग का विरोध किया है। केतन के वकीलों ने कहा कि गुरुवार शाम को ही केस के कागजात मिले और पूरे मुकदमे को देखा नहीं जा सका। वकील आभा सिंह ने यह भी कहा है कि कोई अरजेंसी नहीं थी और अगर सलमान खान ने मुकदमा दायर करने के लिए एक महीने तक इंतजार किया था, तो केतन को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। इसके बाद जज अनिल एच लद्दाद ने सुनवाई स्थगित कर दी।