भोपाल    नगर निगम ने बरखेड़ी खुर्द गांव में स्थित व्हीसप्रिंग पाॅल्मस काॅलोनी में श्री जुलानिया को 10 हजार वर्गफीट के प्लाॅट पर 600 वर्गफीट निर्माण की अनुमति मिली थी। लेकिन उन्होंने लगभग 7000 वर्गफीट निर्माण कर लिया है। अवैध निर्माण को हटाने मैंने (रवीन्द्र जैन) भोपाल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने जुलानिया और आयुक्त नगर निगम से 24 जून तक जबाव मांगा है। कोर्ट में पेशी से पहले भोपाल नगर निगम ने अवैध निर्माण को लेकर सभी आर्किटेक्ट को नोटिस जारी कर पिछले तीन साल में जारी भवन अनुज्ञा और निर्मित भवन के फोटोग्राफ के साथ तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। नगर निगम ने अवैध निर्माण के लिए आर्किटेक्ट को दोषी बताते हुए उनके पंजीयन निरस्त करने की चेतावनी दी है।