डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डों के लिए नए नियम लागू किए हैं। डीजीसीए ने नए नियम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप जारी किए हैं।नए नियमों में डीजीसीए ने विमान यात्रा के दौरान मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब सिर्फ असाधारण स्थिति में ही मास्क हटाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात भी कही जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा जा सकता है।