नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट कहा कि अब इस मामले पर कल यानी शुक्रवार को दोपहर तीन बजे सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक हम कल मामले की सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक वाराणसी की निचली अदालत सुनवाई न करे. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हिंदी पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था और इस मामले की कल सुनवाई करने की अपील की थी. वहीं, मस्जिद कमेटी की तरह से आज ही मामले की सुनवाई की अपील की गई थी. दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज यानी गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है.
वहीं, वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह 15, 16 और 17 मई को की गई सर्वे और वीडियोग्राफी की गुरुवार को 12 पन्नों की रिपोर्ट जज को सौंप दी. आज ही कोर्ट इस मामले से जुड़े दो अर्जियों पर भी सुनवाई करने वाला था. वाराणसी सिविल कोर्ट में जिन दो अर्जियों पर सुनवाई होनी थी, उसमें पहला तो महिला वादियों का है जिसमें उन्होंने नंदी के सामने स्थित वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के सामने की दीवार तोड़ने और उसके नीचे के तहखाने को तोड़कर कमीशन की कार्रवाई की मांग की गई है. दूसरी अर्जी सरकारी वक्ली महेंद्र प्रसाद पांडेय की है जिसमें वजूखाने के सील होने से नमाजियों को होने वाली दिक्कत और तालाब में मछलिओं के जीवन पर संकट को लेकर है. लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया है तो ऐसे में वाराणसी की निचली अदालत में आज सुनवाई होने की संभावना नहीं है.