हरियाणा | सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने गांव नई बसौदी में अपने दादा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पोते और उसके दो साथियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को उम्रकैद व 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी पोते ने जमीन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया था।गांव नई बसौदी निवासी इंद्रावती ने 6 मई, 2018 को पुलिस को बताया था कि उसके पति महासिंह देर शाम घर पर थे। इसी दौरान उसका बड़ा पोता समुंद्र उर्फ मोनू अपने दो साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर आया और अपने दादा के कमरे में घुसकर उन पर दो फायर किए। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया था। एक गोली लगने से घायल हुए महासिंह को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीजीआई, रोहतक रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने मामले में इंद्रावती के बयान पर उसके पोते मोनू व दो अन्य पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पीजीआई रोहतक में महासिंह ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी थी।