नई दिल्ली । नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान एक उप निदेशक, एक संयुक्त निदेशक द्वारा एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत गांधी का बयान दर्ज किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय है कि पूछताछ में एक व्यक्ति के साथ 2 वकील जा सकते हैं। हम इसके लिए पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने असभ्य बर्ताव करते हुए हमें वहां से उठाकर यहां ले आए। कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए ये साजिश हो रही है लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। वहां निडर होकर सभी सवालों के जबाव देने वाले हैं।