चंडीगढ़/नई दिल्‍ली। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले सुप्रीम ने उनको एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। सिद्धू को जब सुप्रीम कोर्ट सजा सुना रहा था उस समय वह हाथी पर सवार होकर महंगाई के मुद्दे पर पटियाला में प्रदर्शन कर रहे थे। 
उल्लेखनीय है कांग्रेस नेता को गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन उन्हें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया गया था। पटियाला के सत्र न्यायालय के जज ने 22 सितंबर, 1999 को सिद्धू और उनके सहयोगी को सुबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। बाद में यह मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू के खिलाफ रोड रेज मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग वाली एक अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

वहीं पहले से चल रही समीक्षा याचिका में भी एक आवेदन दायर किया गया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शीर्ष अदालत के पहले के आदेश का हवाला देते हुए अपने खिलाफ रोड रेज मामले का दायरा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया था। जिसमें कहा गया था कि रोड रेज (सड़क पर गुस्से में की गई मारपीट) के मामले में इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि पीड़ित की मौत सड़क पर एक झटके से हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों का खारिज कर दिया।